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सात माह में 2459 शराबी वाहन चालकों पर कार्रवाई, 1379 के लाइसेंस निलंबित

सात माह में 2459 शराबी वाहन चालकों पर कार्रवाई, 1379 के लाइसेंस निलंबित

बिलासपुर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बिलासपुर यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

यातायात पुलिस के अनुसार जनवरी से अब तक महज सात माह में शराब का सेवन कर नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 2459 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई है। सभी प्रकरण न्यायालय भेजे गए, जहां आरोपियों पर अर्थदंड लगाया गया। वहीं यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले 1379 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

शाम 6 से रात 12 बजे तक विशेष अभियान

पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की समीक्षा के बाद पाया कि शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच दुर्घटनाओं की संख्या अधिक रहती है। इसे देखते हुए इस अवधि में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई तेज की गई है। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्टॉपर और चेकिंग प्वाइंट लगाकर तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है।

इन उल्लंघनों पर भी सख्ती

यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने के साथ बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, गलत लेन में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, रेड लाइट का उल्लंघन, ट्रिपल सवारी, गलत नंबर प्लेट, खतरनाक एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन तथा स्टंटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हूटर, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना तथा शराब या नशे की हालत में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। वहीं हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना दुर्घटनाओं में गंभीर चोट और मौत का कारण बनता है।

लाइसेंस निलंबन की भी कार्रवाई

पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार शराब पीकर वाहन चलाने, तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन, रॉन्ग साइड अथवा गलत लेन में वाहन चलाने, मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाने सहित कुछ गंभीर यातायात उल्लंघनों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन एवं निरस्तीकरण का प्रावधान है। इसी के तहत आदतन नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस पर कार्रवाई की जा रही है।

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय धैर्य, संयम और सतर्कता बरतें। हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा स्वयं और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें।

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