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निठारी कांड में सुरेंद्र कोली बरी, सुप्रीम कोर्ट ने दी रिहाई के आदेश

 



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा के चर्चित निठारी हत्याकांड मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कोली की क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार करते हुए हत्या और रेप के मामले में उसकी दोषसिद्धि रद्द कर दी।

CJI बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने आदेश दिया कि कोली को तत्काल रिहा किया जाए। वकील युग मोहित चौधरी ने कहा कि "सुरेंद्र कोली को किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया था, असली अपराधियों को बचाने के लिए झूठे सबूत गढ़े गए थे।"

बता दें, 2005-06 में हुए निठारी कांड में कोली को 13 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिनमें से 12 में वह पहले ही बरी हो चुका था।

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