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अहमदाबाद प्लेन क्रैश: सुप्रीम कोर्ट ने पायलट को दोषमुक्त किया





 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया विमान हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह आदेश पायलट सुमित सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल की याचिका पर दिया गया।

बेंच ने कहा कि देश में कोई भी यह नहीं मानता कि हादसे की गलती पायलट की थी, और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और DGCA से इस मामले में जवाब मांगा है।

हादसे में AI 171 फ्लाइट में सवार 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत कुल 241 लोगों की मौत हुई थी। वहीं, जहा प्लेन गिरा वहां 29 लोग भी मारे गए थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे।

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