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आर्मी की धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा न लेने पर बर्खास्त अफसर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज




 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के एक पूर्व ईसाई अफसर की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। अफसर पर आरोप था कि उसने तैनाती स्थल पर रेजिमेंट की धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने से इनकार किया था, जिसके बाद उसे आर्मी से निकाल दिया गया था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह आचरण गंभीर अनुशासनहीनता है और सेना जैसे अनुशासित संस्थान में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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