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नगर पंचायत में ‘घरेलू फरमान’ से मचा बवाल – अध्यक्ष ने पत्नी को सौंपे प्रशासनिक अधिकार!

 



रायपुर/कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर नगर पंचायत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण चंद्र साहा ने अपने आधिकारिक लेटरहेड पर एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने पूरे इलाके में राजनीतिक भूचाल ला दिया है।

अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि छुट्टी के दौरान उनकी पत्नी मोनिका साहा नगर पंचायत की संपूर्ण प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यकारी जिम्मेदारियाँ संभालेंगी।

पत्र में लिखा – “मेरी गैरहाजिरी में पत्नी संभालेंगी नगर पंचायत की कमान”

3 नवंबर को जारी इस पत्र में अध्यक्ष ने लिखा कि उनकी छुट्टी के दौरान उनकी पत्नी मोनिका साहा को अध्यक्ष के सभी अधिकार दिए जाते हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मोनिका साहा के आदेशों का पालन करें और सम्मानपूर्वक सहयोग करें।
यह पत्र भाजपा जिला अध्यक्ष महेश जैन और मंडल अध्यक्ष दीपांकर राय को भी भेजा गया, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।

SDM का बयान – “यह आदेश पूरी तरह गैरकानूनी”

पखांजूर के एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में केवल उपाध्यक्ष को अधिकार मिल सकते हैं।
उन्होंने कहा – “वित्तीय या प्रशासनिक अधिकार किसी परिजन को देना संविधान के खिलाफ है। यह आदेश वैधानिक रूप से निरस्त माना जाएगा।”
यानि अध्यक्ष साहा का यह फरमान अब कानूनी रूप से केवल एक कागज़ का टुकड़ा रह गया है।

पत्नी मोनिका साहा भी हैं पार्षद और पूर्व अध्यक्ष

दिलचस्प बात यह है कि मोनिका साहा वार्ड 15 की पार्षद हैं और पहले भी नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं।
हालांकि कानून के अनुसार, अब उनका पद प्रभावहीन है और अध्यक्ष की गैरमौजूदगी में केवल उपाध्यक्ष ही कार्यकारी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

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