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आवारा कुत्तों और पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा – हाईवे, स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों से हटाए जाएं, सभी राज्यों को 3 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश

 



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों और पशुओं से जुड़े एक अहम मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश अब पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशुओं को हटाया जाए, ताकि दुर्घटनाओं और जनहानि की घटनाओं को रोका जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज परिसरों में आवारा कुत्तों से निपटने के लिए बाड़ लगाई जाए, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय बेंच ने जारी किया। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन कराएं और तीन हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करें।

इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी।

गौरतलब है कि करीब तीन महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सड़कों से आवारा जानवरों को तुरंत हटाया जाए, और यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस कार्रवाई में बाधा डालती है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी राज्यों को आवारा कुत्तों और पशुओं के प्रति प्रभावी और जिम्मेदार कार्रवाई करनी होगी, ताकि लोगों की सुरक्षा और जनहित सुनिश्चित हो सके।

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