बलरामपुर: कुसमी विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला मक्याठी में पदस्थ सहायक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद टंडन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी चल रही है।
जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने मीडिया को बताया कि यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत की गई है। डीईओ ने कहा कि शिक्षक द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना सरकारी पद पर अनुचित और असंवेदनशील व्यवहार माना जाता है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि ईश्वरी प्रसाद टंडन का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 03 और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सोशल मीडिया उपयोग संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
निलंबन आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कुसमी रहेगा और उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
डीईओ मनीराम यादव ने सभी सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति में संवैधानिक मूल्यों और सेवा आचरण नियमों का पालन करें, ताकि किसी संवैधानिक पद या जनप्रतिनिधि की गरिमा आहत न हो।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, विभाग ने शिक्षक द्वारा की गई पोस्ट के स्क्रीनशॉट और डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं। ये जांच का हिस्सा बनाए जाएंगे और निलंबन अवधि में जांच पूरी कर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। इसके साथ ही, शिक्षक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

