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मग्गू सेठ की 'काली कमाई' पर शिकंजा कसने की मांग, ED जांच की सुगबुगाहट



मग्गू सेठ की 'काली कमाई' पर शिकंजा कसने की मांग, ED जांच की सुगबुगाहट

रायगढ़, NEWS 1947।
विनोद अग्रवाल उर्फ मग्गू सेठ एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। हत्या, जबरन वसूली और ज़मीन कब्जाने जैसे गंभीर आरोपों से घिरे मग्गू सेठ की संपत्तियों को अब Proceeds of Crime मानते हुए Enforcement Directorate (ED) और पुलिस जांच की मांग तेज हो गई है।

क्या है पूरा मामला?

2009 से 2024 के बीच मग्गू सेठ पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद उनके पास क्रेशर, ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में अकूत संपत्ति है। सबसे गंभीर आरोप पहाड़ी कोरवा आदिवासी समुदाय की ज़मीनों पर फर्जी रजिस्ट्री कर कब्जा करने के हैं।

स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे "पावर के नाम पर ज़मीन कब्जाने का संगठित खेल" करार दिया है।

कानूनी नजरिए से मामला

Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत, अगर कोई संपत्ति आपराधिक गतिविधियों से अर्जित हो तो उसे Proceeds of Crime माना जाता है। ऐसी संपत्तियों को ED जब्त कर सकती है। इसके साथ ही Benami Transactions Act के तहत बेनामी नामों पर खरीदी गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई संभव है।

शक की बुनियाद

  1. लंबा आपराधिक इतिहास, पर घोषित आय शून्य।
  2. आदिवासी ज़मीनों की फर्जी रजिस्ट्री, जिससे समुदाय में असंतोष।
  3. प्रशासनिक मिलीभगत, जिससे बेनामी संपत्तियां सुरक्षित की गईं।

संभावित कार्रवाई

  • ED द्वारा संपत्तियों की जब्ती
  • Income Tax की छापेमारी और जांच
  • PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज
  • बेनामी संपत्ति कानून के तहत ज़ब्ती

जनता की मांग

स्थानीय आदिवासी नेताओं और समाजसेवियों ने मांग की है कि मग्गू सेठ की संपत्तियों और व्यवसायों की निष्पक्ष जांच हो। एक कार्यकर्ता ने NEWS 1947 से कहा:

"अगर ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होती, तो यह अपराधियों को खुली छूट देने जैसा होगा। यह सिस्टम पर सीधा हमला है।"

क्या होगी अगली कार्रवाई?

हालांकि ED और पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, मग्गू सेठ के खिलाफ दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अगर जांच शुरू होती है, तो यह रायगढ़ में आपराधिक गठजोड़ और ज़मीन माफिया पर बड़ी कार्रवाई साबित हो सकती है।


रिपोर्टिंग: NEWS 1947 इन्वेस्टिगेशन डेस्क
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