गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मरवाही विकासखंड में कोटपा एक्ट 2003 के नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत आज 13 चालान काटे गए तथा 1200 रुपए जुर्माना किया गया।
इस दौरान शिक्षण संस्थानों के आसपास स्थित पान दुकानों और किराना स्टोर्स पर धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की गई।
अधिकारियों ने तंबाकू व सिगरेट के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और दुकानदारों को कोटपा नियमों का पालन करने की समझाइश दी। साथ ही नियमों से संबंधित पंपलेट्स भी वितरित किए गए।
इस अभियान में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. हर्षवर्धन मेहर, औषधि निरीक्षक पीयूष जायसवाल, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर अरविंद सोनी समेत पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
