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गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करने को कहा


छत्तीसगढ़/
गौरेला पेंड्रा मरवाही 
 22 मई 2024
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गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर ने 
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करने को कहा 
साथ ही , कलेक्टर ने मरवाही विकासखण्ड के निजी स्कूल संचालकों की बैठक भी ली ।


       गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर, लीना कमलेश मंडावी ने आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में मरवाही विकासखंड के अंतर्गत संचालित निजी स्कूल संचालकों की बैठक ली। साथ ही, उन्होंने कहा कि आगामी 16 जून से शाला प्रवेश प्रारंभ होगा। 
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी निजी शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित प्रवेश संख्या में 25 प्रतिशत सीट में गरीब बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रवेश देना है। उन्होंने ये भी कहा कि निजी शिक्षण संस्थाओं में मान्यता कि शर्तो के अनुरूप सुविधाएं होनी चाहिए। 
शर्तो के अनुरूप सुविधाएं नहीं पाए जाने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहनों की फिटनेस मापदंडों के अनुरूप हो, बच्चों की प्रवेश संख्या क्षमता के अनुरूप हो। आरटीई के बच्चों के साथ असमानता एवं भेदभाव का व्यवहार नही होना चाहिए। आरटीई के बच्चों को प्रवेश देने के बाद उनकी निरंतरता बनी रहे। उन्होंने ने कहा कि आरटीई के बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराना है, उन्हें नगद राशि नही देना है।       
      कलेक्टर ने कहा कि ड्राप आउट बच्चों की जानकारी पोर्टल से भी डिलीट होनी चाहिए।
ड्राप आउट के बाद भी उपस्थिती मानकर शासन से क्षतिपूर्ति ली जाती है, तो यह आरटीई के विपरीत हैं और अपराध की श्रेणी में आता है। यदि किसी संस्थान द्वारा ड्राप आउट बच्चों की उपस्थिती मानकर शासन से क्षतिपूर्ति की राशि ली गई है, तो उसे रिफंड करा दे अन्यथा जिला प्रशासन की टीम द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान सही पाए जाने पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पिछले 5 साल में ड्राप आउट हुए बच्चों की जानकारी तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी मरवाही को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए

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