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कोटपा अधिनियम के तहत सख्ती: 17 दुकानों पर चालान, तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई

कोटपा अधिनियम के तहत सख्ती: 17 दुकानों पर चालान, तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई
बिलासपुर,16 जनवरी,2025/
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर तखतपुर एसडीएम नितिन तिवारी के मार्गदर्शन में बीएमओ डॉ. उमेश कुमार साहू व पुलिस विभाग द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के तहत व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं धूम्रपान की जांच की गई। निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 17 दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई। संबंधित दुकानदारों को भविष्य में तंबाकू नियंत्रण कानून का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। कार्रवाई के साथ-साथ आमजन को कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं की जानकारी भी दी गई तथा दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई।

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