रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने पर राजस्व निरीक्षक निलंबित
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 18 अप्रैल 2025।
रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाए जाने और पुलिस अभिरक्षा में 48 घंटे से अधिक निरुद्ध रहने के कारण राजस्व निरीक्षक श्री संतोष कुमार चन्द्रसेन को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर केम्प गौरेला से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। बताया गया कि 15 अप्रैल 2025 को श्री चन्द्रसेन को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध क्रमांक 0/2025 पंजीबद्ध किया गया है।
सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9(2)(ख) के प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 15 अप्रैल 2025 से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
