प्रभु यीशु मसीह पर टिप्पणी करने वाले विधायक पर हुआ अपराध दर्ज...
January 07, 2025
छत्तीसगढ़,जशपुरनगर- ईसा मसीह पर विवादित मामले में जिला न्यायालय में दर्ज परिवाद की
सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौहान ने
जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध बीएनएस की धारा 196,299 और
302 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर लिया है। घटना, बीते साल एक सितंबर को आस्ता
थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव की है। इस गांव में भुईहर समाज के सामाजिक भवन
के लोकार्पण के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप विधायक रायमुनि पर
मतांतरित लगा रहे हैं । उनका आरोप है कि इस कार्यक्रम में सम्बोधन के दौरान
विधायक ने ईसा महीह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ईसा मसीह अगर मरने
के बाद जीवित हो सकते हैं तो मतांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती
है? इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए मतांतरितों ने जिले के सभी
थाना और चौकी में विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए
आवेदन दिया । लेकिन पुलिस ने मामले की जांच के बाद,विधायक के भाषण में कोई
विवादित ना पाए जाने के आधार पर फैना काटकर उन्हें न्यायालय जाने की सलाह
दी थी। जिस पर ढेगनी निवासी श्री हेरमोन कुजूर पिता- मार्टिन कुजूर ने
10/12/ 2024 को जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया । सुनवाई के दौरान
परिवादी के अधिवक्ता द्वारा 6 प्रत्यक्षदर्शियों का बयान दर्ज कराने के साथ
ही वीडियो की सीडी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद
श्रीमान न्यायाधीश महोदय ,अनिल चौहान ने परिवादी हैरमोन के आरोप को सुनवाई
योग्य मानते हुए ,विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए
10 जनवरी को न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
