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आदतन गांजा तस्कर के विरुद्ध जारी किया डिटेंशन ऑर्डर

गौरेला पेंड्रा मरवाही
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जीपीएम एसपी के प्रस्ताव पर बिलासपुर संभागायुक्त ने आदतन गांजा तस्कर के विरुद्ध जारी किया डिटेंशन ऑर्डर

*जिला शहडोल मध्यप्रदेश निवासी तुलसी शर्मा के विरुद्ध संभाग आयुक्त बिलासपुर महादेव कावरे ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत जारी किया डिटेंशन ऑर्डर* 

शासन की मंशानुरूप आदतन गांजा तस्करों पर कार्यवाही करते हुए जिला जीपीएम एसपी और ANTF सेल के प्रयास से एक बार फिर आदतन गांजा तस्कर के विरुद्ध पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत बिलासपुर कमिश्नर कार्यालय से डिटेंशन आदेश जारी करवाया गया है तथा आदतन तस्कर के विरुद्ध वित्तीय जांच प्रारंभ की जा रही है। पूर्व में थाना गौरेला क्षेत्र निवासी रमेश राठौर के विरुद्ध भी इसी तरह डिटेंशन ऑर्डर जारी करवाया गया था। 

तुलसी शर्मा पिता रामकृपाल शर्मा निवासी ग्राम दर्रीटोला थाना जैतपुर जिला शहडोल मध्यप्रदेश के विरुद्ध वर्ष 2020 में जिला शहडोल मध्यप्रदेश के थाना जयसिंहनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते पकड़े जाने पर कार्यवाही की गई थी जिसके बाद जमानत मिलने उपरांत पुनः तुलसी शर्मा मादक पदार्थ गांजा के तस्करी में संलिप्त रहा और पुनः वर्ष 2024 में थाना गौरेला द्वारा 160 किलोग्राम गांजा परिवहन करते पकड़ा गया जिस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी और 29 के तहत कार्यवाही की गई । लगातार अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी में संलिप्तता के कारण जिला जीपीएम पुलिस अधीक्षक आईपीएस भावना गुप्ता द्वारा आदतन तस्कर तुलसी शर्मा के विरुद्ध पीआईटी एनडीपीएस एक्ट (स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988) के तहत डिटेंशन ऑर्डर जारी करने प्रस्ताव बिलासपुर कमिश्नर कार्यालय भेजा गया था जिस पर युक्तियुक्त सुनवाई उपरांत बिलासपुर कमिश्नर श्री महादेव कावरे द्वारा 16 जनवरी 2025 को निरुद्ध करने आदेश पारित एवं उदघोषित किया गया। 

उपरोक्त कार्यवाही में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जीपीएम ईकाई नोडल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल डीएसपी साइबर दीपक मिश्रा और निरीक्षक सौरभ सिंह समेत समस्त ANTF टीम की सक्रिय भूमिका रही।

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