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सक्ती: कुल्हाड़ी मार कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला

सक्ती: कुल्हाड़ी मार कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला

सक्ती- सक्ती के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
-जानकारी के अनुसार, 17 जून को विद्या रात्रे ने थाना जैजैपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर के पास बैठी थी। इसी बीच रिपोर्टकर्ता का भाई एकलव्य रात्रे आरोपी रामनारायण सुल्तान के घर के पास जाकर बहन को क्या बोला पूछ रहा था. इसके बाद रामनारायण सुल्तान तैश में आ गया और घर से टांगी ले आया. फिर आरोपी की बहन' समरीनबाई एवं कुमारीबाई डंडा लेकर निकले और तीनों गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, फिर मारपीट करने लगे. मारपीट के कारण रिपोर्टकर्ता के भाई एकलव्य रात्रे वहीं पर गिर गया. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था और मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसकी सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीआर साहू ने आरोपी रामनारायण सुल्तान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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