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मालवाहक पिकअप में ठूंस ठूंस कर सवारी भरकर ले जाने वाले पर हुई कार्यवाही...परमिट शर्तों का उल्लघंन, तेज गति से वाहन चलाना पाए जाने पर 10000 का किया गया जुर्माना

छत्तीसगढ़/
गौरेला पेंड्रा मरवाही 
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मालवाहक पिकअप में ठूंस ठूंस कर सवारी भरकर ले जाने वाले पर हुई कार्यवाही

परमिट शर्तों का उल्लघंन, तेज गति से वाहन चलाना पाए जाने पर 10000 का किया गया जुर्माना

गौरतलब है कि, जिले में यातायात जागरूकता के तहत जीपीएम पुलिस अधीक्षक  भावना गुप्ता के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक हेलमेट जोन घोषित किया गया है ।


 पिकअप के
  (क्रमांक CG 10AK 6803 के। )
 चालक के द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोगों को लेकर तेजी से जा रहा था। जिसे सेमरा तिराहा में यातायात शाखा के द्वारा  चालानी कार्यवाही करते हुए ₹10000 जुर्माना किया गया है कथा ताकीद किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार सवारी लेकर ना जाए। 

पुलिस अधीक्षक  भावना गुप्ता ने मालवाहक वाहनों के मालिकों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति माल वाहक वाहनों में, सवारी वाहन की तरह लोगों को लेकर ना जाएं। ग्रामीण अंचल में ट्रैक्टर पिकअप जैसे मालवाहक गाड़ियों में चालक महज कुछ रुपए के लालच में सभी को ठूंस ठूंस कर ले कर जाते हैं और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हैं जिससे हादसा होने पर जान माल की भारी क्षति होती है, इसलिए क्षेत्र के रहवासियों से यह अपील की जाती है कि ऐसे सवारी भरे मालवाहक वाहनों को देखते ही डायल 112 या थाने में संपर्क कर उन पर कार्यवाही करवाकर उन्हें हतोत्साहित करें साथ ही ग्रामीणों को इस तरह के वाहनों में सवारी के रूप में ट्रॉली इत्यादि में बैठकर नहीं जाने को कहा गया है ।

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