बिना अनुमति चला रहे क्लीनिक ,नहीं हो रही कार्यवाही,रतनपुर में वर्षो से चलाते आ रहे फर्जी क्लीनिक,शिकायत के बाद भी कार्यवाही फुस्स...
February 01, 2024
कलेक्टर द्वारा शासकीय डॉक्टर को निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया गया है जिससे कि डॉक्टर अपनी सेवा ,पदस्थ चिकित्सालय में नर्सिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार दे सके । आपको बता दें किरतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप ही इसी केंद्र के पूर्व पदस्थ डॉक्टर पूनम अविनाश सिंह बिना अनुमति के फर्जी क्लीनिक चला रहे हैं । आपको जानकर हैरानी होगी कि यह डॉक्टर हाईकोर्ट में ड्यूटीरत हैं और रतनपुर आकर नियमित रूप से क्लिनिक चलाता है।जब यह डॉक्टर रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ थे तब से इनका गोरख कारनामा यहां जारी है । बिना अनुमति के यहां क्लिनिक चला रहे हैं । उनका बिलासपुर तबादला होने के बाद भी रतनपुर आकर क्लिनिक चलाना,निश्चित तौर पर प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने जैसा काम कर रहे हैं।*इस संबंध में कोटा बीएमओ ने भी अपनी चुप्पी साध रखी हैं।**साथ ही कोटा बीएमओ से कोटा ब्लॉक में चलने वाले झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बात भी की गई जिस पर चुप्पी साधे हुए हैं ।**अब आगे "NEWS 1947" की कार्यवाही से एक नया पोल खुलेगी, जनता के सामने...
